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सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा**

 * - यातायात पुलिस थाना बैतूल**  

**दिनांक: 11-09-2024**  


*: सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार की सुविधा**  



सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस परियोजना (iRAD) को पूरे देश में लागू कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक बैतूल निश्चल  झारिया के मार्गदर्शन में NIC में पदस्थ iRAD मैनेजर श्री अभिषेक वागद्रे ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 और मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 के तहत धारा 162 में संशोधन कर केंद्र सरकार द्वारा 'स्वर्णिम समय' (Golden Hour) के दौरान कैशलेस (नकदरहित) उपचार की योजना बनाई जा रही है।  


इस योजना के तहत सामान्य बीमा कंपनियां 'स्वर्णिम समय' के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार की सुविधा प्रदान करेंगी।  


*योजना का विवरण:*  

**धारा 164बी**: केंद्र सरकार मोटर वाहन दुर्घटना निधि ("निधि") का गठन करेगी, जिसका उपयोग सड़क दुर्घटना पीड़ितों के उपचार के लिए किया जाएगा।  


**धारा 162**: योजना के अनुसार दुर्घटना के 7 दिनों के भीतर प्रति पीड़ित अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस उपचार मिलेगा।  


**पात्रता**: किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के कारण हुई दुर्घटना में घायल सभी पीड़ित इस योजना के तहत पात्र होंगे।  


 *कार्यान्वयन:*  

इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ पुलिस, सूचीबद्ध अस्पताल, और राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) समन्वय में काम करेंगे। पीड़ितों का उपचार 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB PM-JAY) के ट्रॉमा और पॉलीट्रॉमा केयर पैकेज के अंतर्गत किया जाएगा।  


**TMS (ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम) एप्लिकेशन**: सड़क दुर्घटना से संबंधित जानकारी को अस्पताल, पुलिस स्टेशन, और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच साझा करने के लिए एक TMS एप्लिकेशन विकसित की गई है, जो iRAD परियोजना के साथ समन्वय में कार्य करेगी।  


### बैठक:  

जिले के पुलिस अधीक्षक बैतूल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, और सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। पुलिस अधीक्षक बैतूल ने कहा कि यह योजना सड़क दुर्घटना पीड़ितों को समय पर उपचार और आर्थिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिससे कई जानें बचाई जा सकेंगी।  


अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को योजना के साथ जोड़ने और एंबुलेंस सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित उपचार उपलब्ध कराया जा सके।  


 *प्रेस से अनुरोध:*  

इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रेस सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा की जाती है।  


 *अन्य प्रावधान:*  

- **राज्य स्वास्थ्य विभाग**: योजना के बारे में जागरूकता फैलाना और अस्पतालों को इसमें शामिल करना।  

- **राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA)**: दावों के निपटान की प्रक्रिया का प्रबंधन और धोखाधड़ी रोकने के उपाय।  

- **जिला पुलिस**: सड़क दुर्घटना पीड़ितों को निकटतम अस्पताल में ले जाने और समय पर पुष्टि करने में सहायता करना।  

- **परिवहन विभाग**: बीमा कवरेज में सुधार के लिए प्रवर्तन को मजबूत करना।

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