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भूमि को हड़प्पा कलेक्टर के पास लगाई गुहार*l* कलेक्टर बैतूल जनसुनवाई केन्द्र जिला बैतूल पवन सिंह

 खबर बैतूल मध्य प्रदेश से l


बैतूल l


*भूमि को हड़प्पा कलेक्टर के पास लगाई गुहार*l*




कलेक्टर बैतूल जनसुनवाई केन्द्र जिला बैतूल पवन सिंह पिता प्रीतम सिंह राजपूत जाति राजपूत पता खेड़ीसावलीगढ़ तह० जिला बैतूल म०प्र०


 कमलसिंह पिता प्रीतम सिंह राजपूत

गुणवंत सिंह पिता प्रीतम सिंह राजपूत

कीर्तन सिंह पिता प्रीतम सिंह राजपूत


समस्त निवासी खेड़ीसावलीगढ़ तह० जिला बैतूल म०प्र० इन्द्रकुमार बोरबन पटवारी हल्का खेडीसावलीगढ़ कार्यालय तहसील कार्यालय बैतूल तह० जिला बैतूल l



आवेदन पत्र वास्ते आवेदक की भूमि का धोखाधड़ी कर कूट रचना कर कृषि भूमि को आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना भूमि को हड़पने l

यह कि आवेदक के पिता प्रीतम सिंह के नाम से कृषि भूमि खसरा नंबर 54/1 रकबा 2.227 हे०, खसरा नंबर 32/3 रकबा 1.619 हे०, खसरा नंबर 24/1 रकबा 1. 519 हे0, खसरानंबर 236/1 रकबा 1.619 हे0 मौजा खेडीसावलीगढ़ तह० जिला बैतूल में स्थित होकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज रही।

यह कि आवेदक के पिता प्रीतम के द्वारा खसरा नंबर 54/1 रकबा 2.227 हे0 में से रकबा 1.808 हे० भूमि का रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 31/01/2012 को आवेदक के पक्ष में निष्पादित की गई है। उक्त रजिस्टर्ड वसीयतनामा के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल के प्रकरण कं.-0121/अ-6 (2) वर्ष 2017-18 मे पारित आदेश दिनांक 24/5/2018 को पारित किया गया उक्त आदेशानुसार आवेदक के नाम खसरा नंबर 54/4 रकबा 1.808 हे0 राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज  हुआ एवं शेष भूमि खसरा नंबर 54/1 रकबा 0.197 हे० हुआ उक्त खसरा नंबर 54/1 रकबा 2.222 हे0 पर आवेदक का स्वामित्व एवं आधिपत्य चला आ रहा है।

यह कि उक्त वसीयतनामा के आधार पर आवेदक के द्वारा एक स्वत्व घोषणा बाबत एक व्यवहार वाद न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बैतूल एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड बैतूल के न्यायालय में लंबित है जिसका व्यवहार वाद कं.-253/ वर्ष 2019 है जो वर्ष 2019 से नियमित रूप से वर्तमान तक लंबित है जो दिनांक 26/07/2024 को अनावेदक साक्ष्य हेतू नियत है।


 यह कि अनावेदक कं.-1 से 3 के द्वारा उक्त विवादित भूमि का बटवारा का प्रकरण न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार बैतूल के समक्ष पेश किया जिसका प्रकरण कं. -0095/अ-27/वर्ष 2020-21 हैजो दिनांक 21/12/2020 को पेश किया जो न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल के द्वारा दिनांक 23/09/2021 को स्वत्व के निराकरण के पश्चात बटवारे की कार्यवाही की जायेगी इस स्तर पर बटवारे की कार्यवाही स्थगित किये जाने का आदेश पारित किया गया है अनावेदकगण के द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल के आदेश का पालन नहीं किया गया है। यह कि अनावेदक 1 से 3 के द्वारा पूर्व पीठासीन अधिकारी के स्वत्व निर्धारण का l


पालन नहीं किया जाकर उक्त विवादित भूमि जिसका वसीयतनामा का प्रकरण माननीय सिविल न्यायालय में लंबित रहने के दौरान बटवारा का आवेदन तहसीलदार बैतूल को दिया जिसका प्रकरण l

 कं.-0112/31-27/2023-24 दर्ज किया गया उक्त प्रकरण में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बिना एवं आवेदक को समंस / नोटिस भी प्रदाय किये बिना अनावेदकगण एवं हल्का पटवारी के द्वारा सांठ गांठ करके एवं तहसीलदार बैतूल को उक्त प्रकरण की वास्तविकता की स्थिति स्पष्ट नहीं बताते हुए हल्का पटवारी अनावेदक कं.-4 के द्वारा ही आवेदक को फर्द बटान की कार्यवाही मे मौका पर उपस्थित नहीं होकर एवं आवेदक को फर्द बटान की कार्यवाही की जानकारी दिये बिना अनावेदक कं. 1 से 3 से सांठ गांठ करके मिली भगत करके धोखाधड़ी कर छल कपट पूर्वक कूट रचना करके फर्द बटान तैयार अनावेदक कं.-1 से 3 के दबाव मे एवं रूपये प्राप्त करके चोरी छुपे आवेदक

की भूमि का हित प्रभावित करके कब्जा के आधार पर फर्द बटान चिचोली सड़क के किनारे की भूमि अनावेदक क-1 से 3 को दी गई।


 यह कि पूर्व में अनावेदक को स्वत्व का निर्धारण का आदेश न्यायालय नायब तहसीलदार बैतूल के द्वारा आदेश पारित किया गया था एवं वसीयतनामा के आधार पर स्वत्य का प्रकरण न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 बैतूल के न्यायालय मे लंबित है ऐसी स्थिति में अनावेदक 1 से 3 उक्त प्रकरण में पक्षकार है उसके पश्चात अनावेदकगण के द्वारा वास्तविकता को छुपाते हुए फर्जी तरीके से बटवारा का आदेश करवाया गया है इसप्रकार से अनावेदकगणो के द्वारा मिलकर एवं सांठ गाठ करके अनावेदक क-1 से 3 को व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के उददेश्य से अनावेदक क-4 हल्का पटवारी बोरबन के द्वारा फर्जी फर्द बटान तैयार करके आवेदक के साथ धोखाधडी छल कपट एवं कूट रचना करके फर्द बटान बिना सुनवाई एवं जानकारी के तैयार किया गया है। इसलिए अनावेदक क-4 के विरूद्ध विभागीय जांच किये जाकर अनावेदक को हल्का खेडीसावलीगढ़ से तत्काल हटाया जाए l


यह कि आवेदक वृद्ध है एवं गंभीर बीमारी से पीडित है तथा आवेदक के पेट का आपरेशन इन्दौर में करवाया गया है जो वर्तमान में भी ईलाज चल रहा है। आवेदक की इस कमजोरी का फायदा पटवारी श्री बोरबन के द्वारा उठाया गया है इस बटवारे से आवेदक को मरने या आत्महत्या करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपचार नहीं है तथा आवेदक के साथ उक्त पटवारी के कृत्य से मानसिक तनाव हुआ है उससे आवेदक के साथ कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनावेदकगण की रहेगी।


 यह कि बटवारे के दस्तावेज अनावेदकगण के द्वारा सिविल न्यायालय में पेश किया तो जानकारी हुई तो आवेदक पटवारी से मिला तो हल्का पटवारी श्री बोरबन के द्वारा कहा कि एक लाख रू. तुम दे दो तो उस बटवारा को निरस्त करा दूंगा अनावेदक क-1 से 3 ने भी बटवारा के लिये एक लाख रू. दिये है मेरी शिकायत किसी से भी की तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि मेरी पहचान बैतूल से भोपाल तक है

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