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नवीन अपराध अधिनियम 2023 के दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू होने के संबंध में जिलें के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

 खबर बैतूल मध्य प्रदेश से l

बैतूल l


इमरान खान कि खबर l


नवीन अपराध अधिनियम 2023 के दिनांक 1 जुलाई 2024 से लागू होने के संबंध में जिलें के सभी थाना क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 


पुलिस अधीक्षक  निश्छल एन झारिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी के मार्गदर्शन मे सभी पुलिस थानो  में  जागरूकता कर्यक्रम आयोजित कराए गए l


जिसमे  उपस्थित लोगों को नया भारत नया विधान के बारे में पूरी जानकारी दी  साथ ही पुराने कानून एवं नए कानून मे क्या अंतर है समझाया गया इस उपलक्ष मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमला जोशी और गंज थाना प्रभारी रविकांत डेहरिया द्वारा  उपस्थित गणमान्य नागरिकों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया।





थाना गंज पुलिस ने नवीन कानून बीएनएस के तहत बैतूल जिले में दर्ज की प्रथम एफआईआर l


दिनांक 01/07/24 को फरियादी शंकर पंवार पिता गिरधारी पंवार उम्र 58 साल नि० पटवारी कलोनी गंज बैतूल ने थाना उपस्थित आकर रिर्पोट किया कि मेरे बडे लडके हर्षित पंवार ने आज सुबह मोबाइल चार्जिग की बात को लेकर मेरे तथा छोटे लडके पुलकित के साथ गाली गलौच कर मारपीठ कर जान से मारने कि धमकी दिया है फरियादी कि रिर्पोट पर थाना गंज में आरोपी हर्षित पंवार के विरूध्द अपराध कं 255/24 धारा 296,115,351 (2) भारतीय न्याय सहिंता (BNS) 2023 के अतंगर्त अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया है।




जो नये कानून के तहत थाना गंज पुलिस ने बैतूल जिले में प्रथम एफआईआर दर्ज की गई।


 प्रथम एफआईआर दर्ज करते समय थाना प्रभारी गंज निरी० रविकान्त डहेरिया, उनि अजय रघुवंशी, आर मनोज, आर देवेन्द्र व समस्त स्टाफ उपस्थित रहा ।

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