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तहसील चिचोली क्षेत्रातंर्गत ग्राम गोडूमंडई में लगभग 30 कृषको के द्वारा वर्षो से कृषि कार्य हेतु खेत में आने जाने के लिये चले आ रहे परंपरागत रास्‍ते को ग्राम के ही कृषक द्वारा अवरूध्‍द किया गया था,

खबर बैतूल मध्य प्रदेश से  खबर क्रमांक 658

जिला बैतूल

 म.प्र. शासन के राजस्‍व महाअभियान 3.0 के अंतर्गत जिला कलेक्‍टर बैतूल द्वारा  परंपरागत रास्‍तों का चिन्‍हांकन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। 

तहसील चिचोली क्षेत्रातंर्गत ग्राम गोडूमंडई में लगभग 30 कृषको के द्वारा वर्षो से कृषि कार्य हेतु खेत में आने जाने के लिये चले आ रहे परंपरागत रास्‍ते को ग्राम के ही कृषक द्वारा अवरूध्‍द किया गया था,



 जिसे तहसीलदार चिचोली द्वारा मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 131 के तहत मौके पर जा कर रास्‍ता खुलवाया गया।

 

इसी प्रकार ग्राम मोतीपुर के कृषक राजबी पति नहीर खान एवं ग्राम असाडी के कृषकों मुन्‍ना पिता प्‍यारसिंग, नान्‍हू पिता प्‍यारसिंग, इमरत पिता सुखलाल, सुमरत पिता सुखलाल, रमेश पिता गम्‍भीर, चाडी पिता गम्‍भीर, जोंगे बेवा कोल्‍हू, दिनेश पिता कोल्‍हू, रामकली पिता कोल्‍हू, मुन्‍ना पिता पंचम द्वारा मध्‍यप्रदेश भू-राजस्‍व संहिता 1959 की धारा 173 के तहत स्‍वेच्‍छा से अपनी निजी भूमि में रास्‍ता हेतु भूमि शासन के पक्ष में दी गई। 

इससे संपूर्ण ग्राम के कृषक जिन्‍हे आवागमन हेतु रास्‍ता प्राप्‍त हुआ है, उन्‍होने शासन द्वारा चलाये जा रहे राजस्‍व महा‍अभियान 3.0 की प्रशंसा करते हुए शासन को आभार व्‍यक्‍त किया है।

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